दिल्ली : अपना पैसा वापस पाने के लिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते में जमा पैसा निकालने के लिए इंतजार करने का वक्त गुजर गया है। अब आपको घर बैठे ही ऐसी सुविधा मिलने जा रही है कि आप अपने ईपीएफ अकाउंट से घर बैठे ही पैसा निकाल सकेंगे। पैसा निकालने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।
क्लेम सेटलमेंट की सुविधा ऑनलाइन
PF निकासी के निपटान के लिए तय समय सीमा को हाल में ही 20 दिन से कम करके 10 दिन किया गया है। लगभग 4 करोड़ सदस्यों को बेहतर सेवा देने के लिए EPFO ऑनलाइन क्ले म सेटलमेंट की सुविधा भी दे रहा है। योजना है कि आधार और बैंक अकाउंट से जुड़े सभी EPF अकाउंट्स के दावों का निराकरण आवेदन मिलने के 3 घंटे में कर दिया जाए।
सारा काम ऑनलाइन
प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर PF निकालने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। PF की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद पैसा अपने आप बैंक खाते में पहुंच जाएगा। जिन PF धारकों ने UAN को एक्टिवेट करके आधार कार्ड के साथ लिंक कर रखा है, वे PF निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कैसे निकालवाएं PF अकाउंट से पैसा
EPFO से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए अकाउंट होल्डर के पास UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) होना जरूरी।
UAN को EPF की वेबसाइट पर जाकर PF नंबर से जेनेरेट करें।
UAN मिलने के बाद EPFO की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें।
EPFO की वेबसाइट – http://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface/
पीएफ का पूरा सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म 19 सिलेक्ट करें।
पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने के लिए फॉर्म 31 सिलेक्ट करें।
फॉर्म में दी गई जरूरी डिटेल्स को डालकर फॉर्म को सबमिट करें।
PF अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी
PF निकलवाने के लिए खाताधारक का PF खाता आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड और PF खाता लिंक नहीं होंगे तो ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा PAN भी EPFO के डाटा में अपडेट होना चाहिए। जब क्लेम को सबमिट करेंगे तो मोबाइल पर OTP आएगा। यह OTP आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद PF का पैसा 10 दिन में अकाउंट होल्डर के EPFO में दर्ज अकाउंट में पहुंच जाएगा।
