ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:– दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर और छह अन्य लोगों को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या के जुल्म में दोषी ठहराया है। इस मामले मे हिरासत में लिए आमिर खान, टिंकू सिंह, शरदवीर और सोनू को बरी कर दिया गया है।
इस मामले में 12 मार्च की सुनवायी के बाद ही सजा तैय की जायेगी।
बलात्कार पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को 2018 को न्यायिक हिरासत में मृत्यु हुयी थी।
जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि, कुलदीप सेंगर का पीड़िता के पिता की हत्या का कोई इरादा नहीं था।
न्यायाधीश ने कहा, “उन्हें क्रूर तरीके से पीटा गया जिससे उनकी मौत हो गई।”
अदालत ने आगे कहा कि, मृतक को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और झूठे मामले में फंसाया गया।
जिला अस्पताल में डॉक्टरों पर अदालत ने भारी दबाव डाला, उन्हें “कसाई” कहा और घोर लापरवाही का आरोप लगाया। “जिला अस्पताल के डॉक्टर कसाई हैं। रेडियोलॉजी थी, लेकिन कोई एक्स-रे नहीं किया गया था, ये शब्द प्रयोग किए गए अदालत में।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले के समर्थन में 55 गवाहों की जांच की थी और बचाव पक्ष ने नौ गवाहों की जांच की थी। अदालत ने बलात्कार पीड़ित के चाचा, मां, बहन और उसके पिता के एक सहयोगी के बयान दर्ज किए थे, जिन्होंने इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया था।
बतादें अदालत ने पिछले वर्ष 20 दिसम्बर को सेंगर को 2017 में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के दोष में जेल भेजा था।


