Unnao Rape Case Sengar:
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप केस की के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की 10 साल की सज़ा को सस्पेंड करने की याचिका ख़ारिज की है. सेंगर सर्वाइवर के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जेल में है. रिपोर्ट के मुताबिक़ अप्रैल 2018 में, नाबालिग़ रेप सर्वाइवर का (Unnao Rape Case Sengar) परिवार कोर्ट की सुनवाई के लिए उन्नाव गया था. इसे पहले भी सेंगर को सुप्रिम कोर्ट से झटका लग चुका है.
दिनदहाड़े किया था हमला-
दिनदहाड़े अभियुक्त व्यक्तियों ने उनके पिता पर हमला किया था. अगले ही दिन, पुलिस ने उनके पिता को अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया था. उन्हें लगी कई चोटों के कारण पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी. अगस्त 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पांच केसों का ट्रायल, जिसमें सर्वाइवर के पिता की मौत से जुड़ा केस भी शामिल था. उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया था. दिसंबर 2019 में सेंगर को रेप का दोषी पाया गया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. सेंगर को 4 मार्च, 2020 को सर्वाइवर के पिता की मौत की साज़िश रचने का भी दोषी ठहराया गया और जून 2024 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सेंगर की सज़ा निलंबित करने की अपील ख़ारिज कर दी थी. आज सेंगर की सुनवाई सेंगर की दूसरी कोशिश थी.
Unnao Rape Case Sengar, जज ने क्या कहा?
जस्टिस रविंदर डुडेजा ने याचिका ख़ारिज करते हुए सेंगर के आपराधिक रिकॉर्ड और मामले में कोई नया डेवलपमेंट न होने की बात कही. जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि हालांकि सेंगर ने इस मामले में करीब 7.5 साल जेल में बिताए हैं. कई वजहों से सेंगर की अपील पर सुनवाई नहीं हो पाई. कोर्ट ने कहा कि इसमें एक वजह सेंगर की ओर से कई आवेदन दायर करना भी है.
सुप्रीम कोर्ट से भी लग चुका है झटका-
उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर, 2025 के सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को भी निलंबित कर दिया गया था. सजा के निलंबन का यह आदेश न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने दिया था. हालांकि, बाद में 29 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को स्थगित कर दिया था. सेंगर की सजा को उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में उसकी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहने तक निलंबित कर दिया. उसने दुष्कर्म के मामले में दिसंबर 2019 के एक ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी.
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