SC on Punjab MC Elections:
पंजाब नगर निगम चुनावों में बैलेट पेपर से मतदान कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर कानून-व्यवस्था की समस्या हो तो सिर्फ ईवीएम भी समाधान नहीं हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में हस्तक्षेप (SC on Punjab MC Elections) से इनकार कर चुका था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब नगर निकाय चुनावों के लिए नियमों में ईवीएम के साथ-साथ बैलेट पेपर का विकल्प भी मौजूद है। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव कल होने हैं और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि ईवीएम बेहतर विकल्प हैं, राज्य चुनाव आयोग के फैसले में दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने माना कि ADR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर पर लौटने को “पिछड़ा कदम” बताया था, लेकिन मौजूदा नियम बैलेट पेपर की अनुमति देते हैं।
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