पंजाब सरकार ने 26 मई को नगर निगम की आम चुनावों के लिए दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत सभी पात्र कामगारों को मतदान हेतु छूट प्रदान की

चंडीगढ़, 25 मई 2026: पंजाब सरकार ने पंजीकृत दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत कामगारों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु छूट प्रदान की…

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चंडीगढ़, 25 मई 2026: पंजाब सरकार ने पंजीकृत दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत कामगारों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु छूट प्रदान की है। इस संबंध में पंजाब की पंजीकृत दुकानों एवं संस्थानों में कार्यरत वे कर्मचारी, जो नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान वाले दिन 26 मई 2026 (मंगलवार) को पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के प्रावधानों से छूट दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 26 मई 2026 (मंगलवार) को 24 से 30 मई 2026 के बीच आने वाले नियमित साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर अनिवार्य अवकाश का दिन नहीं माना जाएगा।इस संबंध में श्रम विभाग, पंजाब द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

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