Kuldeep Sengar Setback From SC: कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मामले को फास्ट ट्रैक करने के निर्देश, जमानत से इनकार

Kuldeep Sengar setback from SC: उन्नाव रेप केस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने…

Kuldeep Sengar setback from SC:

उन्नाव रेप केस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने पूर्व विधायक को जमानत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद बड़ा आदेश देते हुए सेंगर के खिलाफ मामले को फास्ट ट्रैक करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को तीन महीने में अपील पर फैसला करने को कहा है. गौरतलब है कि सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल की थी जमानत याचिका.

काट चुका है सजा-

सेंगर की तरफ से दलील दी गई कि उसको 10 साल की सजा हुई थी. इस दौरान वो सात साल से ज्यादा की सजा काट चुका है. सेंगर के वकील ने दलील दी कि रिमीशन को मिलाकर 9 साल 7 महीने से ज्यादा की सजा पूरी हो चुकी है. सेंगर के वकील ने कहा कि अभी तक अपील आया नहीं है, ऐसे में पूर्व विधायक को जमानत दी जानी चाहिए.

सेंगर का आपराधिक इतिहास-

सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित करने से साफ इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने टिप्पणी की कि सजा का निलंबन अदालत के विवेक पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि सेंगर का आपराधिक इतिहास है और वह नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में भी दोषी है. सेंगर की अपील 11 फरवरी को सुनवाई के लिए तय है. उन्होंने कहा कि 10 साल की सजा में से 9 साल 7 महीने काटने की बात कही गई, लेकिन पीड़िता की ओर से सजा बढ़ाने की अपील भी लंबित है.

हाईकोर्ट पर भरोसा-

निष्पक्ष सुनवाई की दलील पर CJI सूर्य कांत ने सेंगर को नसीहत भी दे दी. CJI ने कहा कि हमें हाईकोर्ट पर भरोसा है. उन्होंने कहा कि हमारा देश सभी को निष्पक्ष सुनवाई देता है. चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे वो देश हैं जिसने संप्रभुता पर हमला करने वाले कसाब को भी फेयर ट्रायल दिया

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