पंचकूला, 10 सितंबर
पंचकूला की अदालत ने 11 साल पुराने एक चर्चित हत्याकांड में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी गुरनाम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2015 में रायपुर रानी थाना क्षेत्र के टिब्बी माजरा गांव में जमीन के विवाद को लेकर हुई एक युवक की हत्या से जुड़ा हुआ है। एडिशनल सेशन जज विक्रमजीत अरोड़ा की कोर्ट ने दोषी गुरनाम सिंह पर उम्रकैद के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अन्य संबंधित धाराओं में भी अलग-अलग सजा और जुर्माना सुनाया गया है।
हालांकि, कोर्ट के आदेशानुसार सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी अदिति सिंह ने बताया कि वारदात 6 दिसंबर 2015 की है। टिब्बी माजरा गांव के रहने वाले 32 वर्षीय सोम कुमार, जो रायपुर रानी बिजली बोर्ड में कार्यरत थे, का गांव के ही गुरनाम सिंह के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
इसी रंजिश के चलते सोम कुमार की हत्या कर दी गई थी और उनका शव रायपुर रानी अनाज मंडी के पीछे लावारिस हालत में मिला था। पुलिस ने उसी दिन मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। सरकारी वकील प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस की तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ था कि सोम कुमार की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई थी।और गवाहों के आधार पर जांच कर कोर्ट में पुख्ता चार्जशीट पेश की।
करीब 11 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने गुरनाम सिंह को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई सजा, धारा 302/34: उम्रकैद और 50,000 जुर्माना,धारा 323/34: 1 साल की कड़ा कारावास और 1,000 जुर्माना,धारा 341/34: 1 महीने की साधारण कैद और 500 जुर्माना,धारा 342/34: 1 साल की कड़ी कैद और 1,000 जुर्माना,धारा 342/34: 1 साल की कड़ी कैद और 1,000 जुर्माना।जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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