Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भिखारियों से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहे प्रशासन ने अब भिखारियों से भीख मांगने और उनसे कोई भी सामान खरीदने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है और इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था की है.
अधिकारियों ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों में कहा है कि किसी भी रूप में भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध है. भिखारियों को कुछ भी दान देना या उनसे किसी भी तरह का सामान खरीदना मना है.
आदेश में कहा गया कि जो व्यक्ति भिखारियों को भिक्षास्वरूप कोई भी चीज देता या उनसे कोई सामान खरीदता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी इस आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे. आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. इस कानूनी प्रावधान के तहत दोषी को एक साल तक के कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है.
प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश में भिक्षावृत्ति की सही सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की गई है.
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