Punjab Traffic rules: पंजाब में 31 जुलाई से नया ट्रैफिक कानून लागू होने जा रहा है. अगर कोई नाबालिग बच्चा स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता-पिता को 3 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना होगा.
अगर बच्चा किसी दूसरे की गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी मालिक को भी यही सजा मिलेगी. पंजाब के एडीजीपी (Punjab traffic) ने इस संबंध में सभी जिलों के एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को आदेश जारी कर दिए हैं.
पुलिस अभिभावकों को करेगी जागरूक
31 जुलाई के बाद अगर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसके माता-पिता या वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे जुलाई माह में जागरूकता अभियान चलाएगी। वाहन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी.
18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को वाहन देने वाले मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. सड़क दुर्घटना में घायलों को 2 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. घायलों का पहले 48 घंटे का इलाज मुफ्त होगा.



