LIVE TV
. . .
Punjab Chandigarh National Entertainment Sports Other News Photo Gallery Video Gallery Web Stories International News Hindi News Health Technology Business

Punjab Government News: राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; SC तक पहुंचने से पहले मुद्दों का समाधान होना चाहिए

m71

Punjab Government vs Governor: पंजाब विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ही सुलझा लिया जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल तभी कार्रवाई करते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है. इसे रोका जाना चाहिए. राज्यपालों को अंतर्मन की खोज करनी चाहिए. उन्हें समझना चाहिए कि वे निर्वाचित अधिकारी नहीं हैं. मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी.

पंजाब सरकार ने याचिका में मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को विधानसभा में पारित बिलों को मंजूरी देने का निर्देश दे. सरकार ने यह भी कहा कि ऐसी संवैधानिक कार्रवाई से प्रशासन का कामकाज ठप हो गया है. राज्यपाल कथित तौर पर विधानसभा में पारित विधेयकों को पारित करने में देरी कर रहे हैं.

दरअसल, सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपना रुख नरम कर लिया है. उन्होंने विधानसभा में पारित होने के लिए तैयार 3 धन विधेयकों में से 2 को मंजूरी दे दी है. हालाँकि, कई बिल अभी भी लंबित हैं.

वहीं, राज्य सरकार के जिन दो धन विधेयकों को राज्यपाल ने मंजूरी दी है, उनमें जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है. इसके तहत राज्य में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाना है. दूसरा धन विधेयक गिरवी संपत्तियों पर स्टांप शुल्क लगाने से संबंधित है.

राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा 2 मनी बिल को मंजूरी देने के बाद अब भगवंत मान सरकार नवंबर महीने में एक बार फिर विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है. नए सत्र को लेकर कानूनी पहलुओं पर एजी कार्यालय से राय मांगी गयी है. विधानसभा सत्र की तारीख तय करने पर मुख्यमंत्री आज कैबिनेट बैठक में फैसला ले सकते हैं.

पंजाब विधानसभा के जून 2023 के विशेष सत्र के दौरान पारित चार विधेयकों को अभी तक राज्यपाल द्वारा अपनी सहमति नहीं दी गई है. इस पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्यपाल इस पर अपना पक्ष रख सकते हैं.

In The Market