LIVE TV
. . .
Punjab Chandigarh National Entertainment Sports Other News Photo Gallery Video Gallery Web Stories International News Hindi News Health Technology Business

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन! सरकार ने उठाया सख्त कदम

hggtyti3007898

Social media ban in Austraia news: ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. बुधवार को ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस बिल को भारी समर्थन के साथ पास किया गया.(Social media ban in Austraia news)

आज की डिजिटल दुनिया में बच्चे पहले से कहीं कम उम्र में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया में हर आधे सेकंड में एक बच्चा पहली बार ऑनलाइन दुनिया में प्रवेश करता है. लेकिन यह ऑनलाइन क्रांति अपने साथ गंभीर चुनौतियाँ भी लेकर आई है.

विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जब सोशल मीडिया का उपयोग लत की हद तक पहुंच जाता है, तो इससे न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं. यही कारण है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारियां बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है.कई देश विशेष रूप से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए कानून बना रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने इस दिशा में एक कदम उठाया है, जिसकी एक तरफ तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ आलोचना भी हो रही है. ऑस्ट्रेलिया की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित किया है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है.

संसद में इस बिल को भारी बहुमत से मंजूरी मिल गई. विधेयक के पक्ष में 103 और विपक्ष में 13 वोट पड़े और अब यह सीनेट में पारित होने की राह पर है. सीनेट की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि इसे सत्तारूढ़ लेबर पार्टी और विपक्षी लिबरल पार्टी दोनों का समर्थन प्राप्त है.

बिल के मुताबिक, माता-पिता की सहमति या पहले से मौजूद सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई छूट नहीं होगी. इसमें बड़ी बात यह है कि बच्चों को इन प्लेटफॉर्म से दूर रखने का प्रबंध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद करना होगा. एक बार कानून लागू हो जाने के बाद, प्लेटफार्मों के पास ऐसा करने के लिए एक वर्ष का समय होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कुल 32.5 मिलियन डॉलर यानी 270 करोड़ का जुर्माना देना होगा. 

खबरो के लिए जुड़े रहिए Living India News के साथ 24/7 live

In The Market