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पंजाब सरकार का व्यापारियों को दिवाली उपहार, जीएसटी पूर्व बकाया के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू

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Punjab Government News: राज्य के कारोबारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली कैबिनेट ने जीएसटी को मंजूरी दे दी. बकाया राशि के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) को लागू करने को हरी झंडी दे दी है. यह निर्णय आज सुबह यहां पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया.

यह व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि जी.एस.टी बकाया राशि के निपटान के लिए 'बकाया बकाया वसूली योजना-2023' लागू की गई है जिससे कानूनी मामलों का बोझ कम होगा. ओ टी एस यह योजना 15 नवंबर 2023 से लागू होगी और 15 मार्च 2024 तक लागू रहेगी. वे करदाता जिनका कर, जुर्माना और ब्याज 31 मार्च 2023 तक एक करोड़ रुपये तक है, वे योजना के तहत निपटान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. ओ टी एस 1 लाख रुपये तक का बैलेंस होने पर पूरी छूट मिलेगी. ओ टी एस योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक एक लाख रुपये तक के बकाए के 39,787 मामले हैं जिन्हें पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा. इसी प्रकार, लगभग 19361 मामलों में 100 प्रतिशत ब्याज, 100 प्रतिशत जुर्माना और 50 प्रतिशत कर राशि से छूट दी जाएगी.

27 नवंबर को  'मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना' को हरी झंडी दिखाएगे 
कैबिनेट ने 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' शुरू करने को मंजूरी दे दी है, ताकि राज्य के निवासी देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकें. यह सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी. यात्रा के साधन दो प्रकार के होंगे. लंबी दूरी के धार्मिक स्थलों के लिए यात्रा का साधन ट्रेन और छोटी दूरी के लिए यात्रा का साधन सड़क और बस होगा.

सेवामुक्त सैनिकों को अनुग्रह राशि के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने शारीरिक रूप से अक्षम सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि बढ़ाने का फैसला किया है. इस निर्णय के अनुसार 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक दिव्यांग सैनिकों के लिए अनुग्रह अनुदान 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया है. इसी प्रकार, 51% से 75% विकलांगता वाले सैनिकों के लिए अनुग्रह अनुदान 10 लाख रुपये से दोगुना कर 20 लाख रुपये और 25% विकलांगता वाले सैनिकों के लिए अनुग्रह अनुदान 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है. 50% विकलांगता तक लाखों रुपये कर चुका है. इस कदम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के हितों का ख्याल रखना और यह सुनिश्चित करना है कि वे समाज में अच्छा जीवन व्यतीत करें.

ईस्ट पंजाब वॉर अवॉर्ड्स एक्ट-1948 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने 'द ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट-1948' में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे 83 लाभार्थियों की वित्तीय सहायता 10,000 रुपये बढ़कर 20,000 रुपये प्रति वर्ष हो गई है. पंजाब सरकार उन माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में युद्ध जागीर प्रदान करती है जिनके एकमात्र बच्चे या दो से तीन बच्चों ने पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम-1948 के तहत द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा की है. इस संबंध में, पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम-1948 के तहत द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल-1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा करने वाले माता-पिता के एकमात्र बच्चे या दो से तीन बच्चों को यह राशि दी जाएगी. उन्हें दी जाने वाली जंगी जागीर की राशि 10,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी जाएगी.

पटवारियों और कानूनगो का प्रांतीय कैडर बनाने को मंजूरी
राजस्व विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट ने पटवारियों और कानूनगो का प्रांतीय कैडर बनाने को मंजूरी दे दी है. इससे भूमि संबंधी राजस्व अभिलेखों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ पुराने राजस्व अभिलेखों को संरक्षित करना भी संभव होगा, जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी. इस कदम से भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण मुकदमेबाजी को कम करने में मदद मिलेगी.

संविदा कर्मचारी संघर्ष समिति को लेकर उप समिति के गठन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा पंजाब, भूमि अधिग्रहण संघर्ष कमेटी और अन्य राजपत्रित और गैर राजपत्रित एस.सी., बी.सी. कर्मचारी कल्याण फेडरेशन पंजाब और अन्य से संबंधित उप-समिति के गठन और संशोधनों को कार्योत्तर मंजूरी दे दी गई। जी.ओ.जी. से संबंधित मुद्दों के लिए प्रतिनिधि एवं संबंधित मुद्दों के लिए उप समिति 31 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया है.

विभिन्न विभागों की प्रशासनिक रिपोर्टों का अनुमोदन किया गया
 वर्ष 2020 और 2022 के लिए पुलिस विभाग और सतर्कता ब्यूरो, पंजाब की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2022-23 और 2019-20 के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई.

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