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Meet Hayer News: मीत हेयर का गैर जमानती वारंट रद्द, हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश

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Meet Hayer News: पंजाब के कैबिनेट मंत्री मीत हेयर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. माननीय उच्च न्यायालय ने मीत हेयर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है. 

बता दें 24 अक्टूबर 2020 को मीत हेयर के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी. पंजीकृत किया गया था उनके खिलाफ यह मामला तब दर्ज किया गया था जब उन्होंने आम आमदी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय के बाहर धरना दिया था.

मीत हेयर को पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन मीत पिछले महीने सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए. जिसके बाद चंडीगढ़ कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी. साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था. चंडीगढ़ अथॉरिटी के इसी आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर मीत हेयर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जिसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री मीत खैर की मांग को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मीत हेयर को चंडीगढ़ कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया हैं.

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