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Manpreet Badal News: मनप्रीत बादल को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत;प्लॉट खरीद मामले में मिली अंतरिम जमानत

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Manpreet Badal News: विवादित प्लॉट खरीद-फरोख्त मामले में फंसे पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मनप्रीत सिंह बादल की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.

मनप्रीत बादल के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने गलत तरीके से प्लॉट हड़पने के मामले में केस दर्ज किया था. इसमें सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाने का आरोप था. पिछले कुछ दिनों से मनप्रीत बादल की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी.अब हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है.

बता दें  कि भाजपा नेता सिंगला ने मनप्रीत बादल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद का दुरुपयोग किया और दो वाणिज्यिक भूखंडों को आवासीय भूखंडों में बदल दिया. जिसके बाद विजिलेंस के मुताबिक जांच में पता चला कि मनप्रीत बादल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मॉडल टाउन बठिंडा में दो प्लॉट खरीदे.

मनप्रीत बादल ने खुद को निर्दोष बताया
याचिका में मनप्रीत बादल ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है. उनके मुताबिक यदि प्लॉट खरीद मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए पूरी तरह से बीडीए अधिकारी जिम्मेदार हैं. जमानत याचिका के मुताबिक मनप्रीत बादल ने अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं डाला.

 कोर्ट में दिया गया तर्क
अगर प्लॉटों की बोली के दौरान ऑनलाइन नक्शे अपलोड नहीं हुए और उक्त प्लॉटों की लोकेशन नहीं मिली तो इसमें मनप्रीत बादल की गलती नहीं है, बल्कि इसके लिए बीडीए अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं. ब्यूरो ने संपत्ति की खरीद में कथित अनियमितता के मामले में मनप्रीत बादल और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. बठिंडा कोर्ट ने पिछले महीने बादल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इससे पहले मनप्रीत बादल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था.

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