Punjab Police News: एनडीपीएस(NDPS) मामलों को सुलझाने के लिए पंजाब और हरियाणा की पुलिस अब हिमाचल प्रदेश की पुलिस से सीख लेगी.एनडीपीएस के मामले में सुनवाई करते हुए हिमाचल में जांच के तरीके को कहीं बेहतर बताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट(Punjab-Haryana High Court) ने दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए हिमाचल के धर्मशाला में स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस एनडीपीएस(NDPS) मामलों की जांच पंजाब और हरियाणा पुलिस से बेहतर तरीके से कर रही है. इसलिए अब इन दोनों राज्यों की पुलिस को हिमाचल प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तीन महीने की ट्रेनिंग लेने का आदेश दिया गया है.
इस ट्रेनिंग के दौरान यहां ट्रेनिंग लेने वाले पंजाब और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के रहने, खाने-पीने का खर्च पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा वहन किया जाएगा. हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को 15 दिनों के भीतर इस आदेश को लागू करने और इस प्रशिक्षण के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का एक दस्ता तैयार करने का आदेश दिया है, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना है.
इसके साथ ही हाईकोर्ट(High Court) ने हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डरोह धर्मशाला के प्रिंसिपल को इस संबंध में उचित व्यवस्था करने के भी आदेश दिए हैं. बता दें कि एनडीपीएस मामले में चरखी दादरी कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए भूपिंदर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सजा को चुनौती दी थी.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी की ओर से विभिन्न स्तरों पर लापरवाही बरती गई है. ऐसे में हाई कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और कहा कि पंजाब और हरियाणा की तुलना में हिमाचल प्रदेश में जांच बेहतर तरीके से होती है.
ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि इन दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए ताकि जांच का तरीका बेहतर हो सके. इसीलिए अब हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को आदेश दिया है कि वह पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को एनडीपीएस मामलों की जांच करने का प्रशिक्षण दे.
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