LIVE TV
. . .
Punjab Chandigarh National Entertainment Sports Other News Photo Gallery Video Gallery Web Stories International News Hindi News Health Technology Business

रोपड़ इलाके में हो रहे अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 4 अक्टूबर को होगी सुनवाई

d8 1

Punjab News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रोपड़ क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाया है और 4 अक्टूबर को रोपड़ के एसएसपी, नंगल के SHO, नंगल के तहसीलदार और जिला खनन अधिकारी को दोबारा पेश होने के आदेश जारी किए हैं.

इस बीच खनन के 14 अलग-अलग मामलों में पिछले 1 साल में अपराध को लेकर कितनी बैठकें हुईं, इसका ब्योरा हाईकोर्ट ने मांगा है. इतना ही नहीं, बल्कि अधिकारी से खनन स्थल के मालिक, पत्र कब और किसने भेजा और आपका पत्र वापस किसे भेजा गया, कितनी जगहों पर चेकपॉइंट लगाए गए हैं और खनन स्थल पर कौन-कौन अधिकारी तैनात हैं, के बारे में भी पूछा गया. ?"

आपको बता दें कि पहली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में कहा गया था कि कार्रवाई केवल आम लोगों पर की जा रही है, जबकि इसके पीछे के लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

रोपड़ के नंगल पुलिस स्टेशन में अवैध खनन को लेकर 27 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में एक टिप्पर चालक को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने अवैध खनन में केवल गरीब लोगों को बलि का बकरा बनाने पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने कहा था कि पुलिस असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है.जिसके बाद हाईकोर्ट ने कल एसएसपी रोपड़ को तलब किया है. इसके अलावा कोर्ट ने नंगल के तहसीलदार को भी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि नवां नंगल पुलिस चौकी के प्रभारी एसआई इंद्रजीत सिंह को हाईकोर्ट अवैध खनन मामले में टिप्पर चालक की जमानत याचिका पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद इलाके के एसएसपी विवेक शील सोनी ने निलंबित कर दिया था.
सोनी ने कहा था कि अवैध खनन के आठ मामलों में एसआई द्वारा की गई जांच दोषपूर्ण थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अवैध खनन करने वालों को बचाने की कोशिश कर रही है. हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

In The Market