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पंजाब में पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर ग्रीन टैक्स लागू; देना होगा इतना कर, नोटिफिकेशन जारी

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Punjab news: पंजाब में 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों और 8 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को अब राज्य की सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ग्रीन टैक्स देना होगा. (Registration of vehicles in punjab) पंजाब सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के मकसद से राज्य में ग्रीन टैक्स लागू करने को मंजूरी दे दी है.(Punjab news) 
- अब दोपहिया वाहनों पर पेट्रोल पर 500 और डीजल पर 1000 रुपये ग्रीन टैक्स लगेगा
- 1500 सीसी से कम के चार पहिया वाहनों पर पेट्रोल पर 3000 और डीजल पर 4000 रु.
-1500 सीसी से ऊपर 4000 पेट्रोल और 6000 डीजल

कमर्शियल वाहनों के लिए अलग कानून 
- मोटरसाइकिल पर सालाना 250 रुपये
- मोटर कैब पर 300 रुपये प्रति वर्ष
- हल्के वजन वाले वाहन 1500 रुपये प्रति वर्ष
- मध्यम भार ढोने वाले वाहन 2000 रुपये प्रति वर्ष
- भारी मालवाहक वाहन 2500 रु

पंजाब में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ा दी गई है
एक लाख से कम कीमत की मोटरसाइकिल खरीदने पर 7.5 फीसदी का शुल्क देना होगा
1 लाख से 2 लाख तक की मोटरसाइकिल पर 10 फीसदी शुल्क लिया जाएगा
दो लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल पर 11 फीसदी शुल्क लगेगा
15 लाख रुपये से कम के चार पहिया वाहनों पर 9.5%
15 लाख से 25 लाख तक के वाहनों पर 12%
25 लाख से ऊपर 13%

इसके अलावा, सरकार का परिवहन विभाग राज्य में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर कम करने की तैयारी कर रहा है. पहले पर्यटक वाहनों पर 7,000 रुपये प्रति सीट टैक्स लगता था, जिसके तहत 65 सीटों वाली बस के ड्राइवर को 4.55 लाख रुपये चुकाने पड़ते थे.

अब नई दरों के तहत सामान्य बस, डीलक्स नॉन एसी प्रति सीट 2,050 रुपये किया गया है. बस में 2,650, ए.सी. डीलक्स बस में 4,150 प्रति सीट और सुपर इंटीग्रल बस में 5,000 प्रति सीट. इस फैसले को पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा.

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