CM Bhagwant Singh Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से कुछ महीने पहले राज्य विधानसभा द्वारा पारित पांच विधेयकों को तुरंत मंजूरी देने का आग्रह किया.
राज्यपाल को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित पांच विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए उनके पास लंबित हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से चार विधेयक इस साल 19 और 20 जून को हुई बजट सत्र की बैठकों में पारित किये गये थे. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्यपाल के साथ अपनी पिछली बातचीत के दौरान, राज्यपाल ने जून 2023 में स्पीकर द्वारा बुलाए गए विशेष विधान सभा सत्र की वैधता पर संदेह किया था, यही कारण है कि विधेयकों को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 नवंबर को अदालत में सुनाए गए आदेश में 19-20 जून और 20 अक्टूबर, 2023 को आयोजित पंजाब विधानसभा की बैठकों को उचित ठहराया गया है. परिणामस्वरूप, पांच विधेयक, जो वैध रूप से विधान सभा द्वारा पारित किए गए थे, सहमति के लिए राज्यपाल के पास लंबित हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन विधेयकों में सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023, पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023, पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) (संशोधन) विधेयक, 2023, पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल हैं। और पंजाब राज्य सतर्कता आयोग (निरसन) विधेयक, 2022
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 10 नवंबर के आदेश में निहित संवैधानिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक चिंताओं की भावना के तहत इन विधेयकों को तुरंत मंजूरी दी जानी चाहिए.
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