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Hoshiarpur News: मैरिज पैलेस में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध

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Hoshiarpur News: जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त कोमल मित्तल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों में जिले की सीमा के भीतर आम जनता (वयस्कों) द्वारा सशस्त्र बल, पंजाब पुलिस और बी.एस.एफ. वर्दी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. 

इसी प्रकार जारी एक अन्य आदेश के अनुसार जिले के सभी मैरिज पैलेसों में शादी या किसी अन्य अवसर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं करेगा. मैरिज पैलेस के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि मैरिज पैलेस में समारोह के दौरान कोई भी व्यक्ति हथियार का प्रयोग न करे. सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस के जिन जवानों को हथियार रखने का अधिकार दिया गया है, उन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे. 
इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, होशियारपुर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या पंचायत या नगर परिषद या नगर पंचायत संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना तालाबों को पूरा नहीं करेगी. 

- जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जभाटा संघता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की सभी सार्वजनिक और निजी कंपनियों को विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों में टेप रिकॉर्ड के माध्यम से अश्लील गाने बजाने और अश्लील दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.  वीडियो के माध्यम से फिल्मों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. 
- इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के सभी दुकानदारों को किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित कीटनाशकों और नकली कीटनाशकों की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया है.
- एक अन्य आदेश में जिले की सीमा के भीतर सैन्य वर्दी और ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) जीप, मोटर साइकिल, मोटर वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा.

जिला मजिस्ट्रेट ने उपमंडल मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के जुलूस, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, नारे लगाने, लाठी-डंडे, बिना लाइसेंस हथियार, तेज धार वाले हथियार आदि ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश सरकारी समारोहों, सम्मेलनों एवं बैठकों आदि पर लागू नहीं होगा.  किसी भी राजनीतिक दल द्वारा रैली/जलसा आयोजित करने के लिए संबंधित एसडीएम. लिखित स्वीकृति भी आवश्यक है. यह आदेश पंजाब पुलिस, होम गार्ड, आधिकारिक ड्यूटी पर मौजूद अन्य कर्मचारियों और विवाह, अंत्येष्टि या आधिकारिक समारोहों/बैठकों पर लागू नहीं होगा. 

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