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Punjab News: राज्यपाल के सचिव द्वारा 20 अक्टूबर को बुलाया विधानसभा सत्र 'अवैध' करार

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Punjab News: पंजाब सरकार द्वारा 20 अक्टूबर को बुलाए गए विधानसभा के सत्र पर राज्यपाल के सचिव ने विधानसभा के सचिव को पत्र लिखा है और इस सत्र को अवैध करार दिया है. पत्र में कहा गया है कि 'राजभवन सचिव का तर्क है कि विशेष सत्र में लिए जाने वाले फैसले पहले की तरह असंवैधानिक होंगे.

उन्होंने पत्र में कहा कि ''मुझे आपका ध्यान माननीय राज्यपाल के 24 जुलाई, 2023 के पत्र की ओर आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है जिसमें ''12 जून को पंजाब के चौथे (बजट) सत्र के विशेष सत्र के समान विस्तृत सत्र बुलाया गया है.'' 2023. 19 एवं 20 जून 2023 को पुनः बुलाई गई बैठक में माननीय राज्यपाल की आपत्ति दर्ज की गई.”

उन्होंने कहा कि "कानूनी सलाह के आधार पर और उक्त पत्र में बताए गए कारणों के आधार पर, माननीय राज्यपाल ने इस तरह के सत्र को बुलाने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह स्पष्ट रूप से अवैध है. उन्होंने यह भी कहा कि यह सत्र इसके खिलाफ था." विधानमंडल की अनुमोदित प्रक्रियाओं और प्रथाओं और संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध"

इस बीच यह भी कहा गया कि ''वर्तमान मामला यह भी इंगित करता है कि यह चौथे सत्र की निरंतरता है जिसे 20 जून, 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था. उन्होंने आगे कहा कि यह 3 मार्च, 2023 के लिए माननीय राज्यपाल हैं. द्वारा बुलाए गए बजट सत्र को बढ़ाने का एक प्रयास है जो उक्त सत्र के कार्य के एजेंडे को पूरा करने के बाद 22 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ.

बाद में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 24 जुलाई के पत्र में बताए गए कारणों से, ऐसा कोई भी विस्तारित सत्र अवैध है, और ऐसे सत्रों के दौरान किया गया कोई भी व्यवसाय अवैध है, और शुरू से ही शून्य है.

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