Punjab-Haryana High Court: दोपहिया वाहनों पर बच्चों को बिठाने वालों के लिए अहम खबर. अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए दोपहिया वाहन चलाना अनिवार्य होगा. यह हेलमेट भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए.(Now it is mandatory for children above 4 years of age to wear helmets in Punjab)
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट(Punjab-Haryana High Court) के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया. ये आदेश अब सामने आ गए हैं.
आपको बता दें कि कोर्ट ने सिर्फ सिख पुरुषों और महिलाओं को पगड़ी पहनने की छूट दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब, (Punjab) हरियाणा (Haryana) और चंडीगढ़(Chandigarh) पुलिस से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं और बाइक पर पीछे बैठी सवारी के चालान का ब्योरा भी तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये आदेश दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर लागू होंगे. यह आदेश सभी प्रकार की बाइकों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी श्रेणी की हों. अगर कोई सिख व्यक्ति बाइक चलाते या बैठते समय पगड़ी पहनता है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा.
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