Delhi Supreme Court: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पराली जलाने के मामलों में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाई नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अगले बुधवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि राज्य पराली जलाने के मामलों में मामूली जुर्माना लगाकर लोगों को छूट दे रही है. (Supreme Court reprimanded the Chief Secretaries of Punjab and Haryana)
ऐसे में पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुक रही हैं. कोर्ट ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि राज्य सरकार उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने से क्यों बच रही है.
सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पंजाब सरकार का रवैया भी हरियाणा जैसा ही है. पिछले तीन वर्षों में पराली जलाने के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाया गया है, केवल मामूली जुर्माना लगाया गया है और उन्हें छोड़ दिया गया है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि सीएक्यूएम एक दंतहीन बाघ बन गया है. शीर्ष अदालत ने इससे पहले पड़ोसी राज्यों में फसल अवशेषों को जलाने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर सीएक्यूएम को फटकार लगाई थी और कहा था कि उसे अपने दृष्टिकोण में और अधिक सक्रिय होने की जरूरत है.
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