Chandigarh News: चंडीगढ़ पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (NTF) ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है. पहली बार किसी भगोड़े आरोपी (ड्रग तस्कर) की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और इसके अपराधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करना है.
इससे पुलिस ने नशा तस्करों को कड़ा संदेश दिया है. पुलिस ने जिस आरोपी की संपत्ति कुर्क की है उसका नाम रेशम सिंह है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां बनाई हैं.
जब्त की गई संपत्तियों में मोहाली के एयरोसिटी में एक प्लॉट, फिरोजपुर के जीरा में ग्रीन सिटी में एक घर, खरड़ में एक फ्लैट और बलाचौर में एक कृषि भूमि शामिल है. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68एफ के तहत इन संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं.
यह धारा पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देती है. इसका उद्देश्य अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से अर्जित संपत्ति को जब्त करके इस अवैध व्यापार को कमजोर करना है. यह धारा उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आधार बनती है जो इस अवैध कारोबार में शामिल हैं.
पुलिस के मुताबिक, इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है और इन्हें अवैध ड्रग कारोबार से कमाए गए पैसों से खरीदा गया था. माना जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई से आरोपियों को बड़ा झटका लगेगा. फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और उसके खिलाफ पंजाब में भी कई मामले दर्ज हैं. पंजाब पुलिस भी आरोपियों की तलाश कर रही है. उसे वहां से भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है.
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