हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी खबर, यहां पढ़ें

ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिय न्यूज: हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों से अगर तय वक्त से ज्यादा काम करवाया जाता है तो उनको ओवरटाइम देने के लिए निर्देश दिये…

ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिय न्यूज: हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों से अगर तय वक्त से ज्यादा काम करवाया जाता है तो उनको ओवरटाइम देने के लिए निर्देश दिये गए हैं। विभाग के महानिदेशक ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट एक्ट-1961 का पालन करने के निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत अगर कोई भी चालक या परिचालक आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी करता है तो इसके बदले में उसे ओवरटाइम देना होगा।

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रोडवेज विभाग की तरफ से जिन कर्मचारियों की ड्यूटी पूरी हो जाती है  या फिर बस अड्डे पर ही चालकों और परिचालकों के लिए रेस्ट रुम, कैंटीन और अन्य सुविधाएं देने के लिए भी कहा गया है। हाईकोर्ट में याचिका डाले जाने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रोडवेज के चालक-परिचालक से दिन में आठ घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकती। इससे ज्यादा ड्यूटी लेने पर ओवरटाइम देना होगा। किसी त्योहार या स्पेशल मौकों पर चालक-परिचालक से 10 घंटे काम लिया जा सकता है। चालक-परिचालक को हर पांच घंटे में आधे घंटे का रेस्ट देना होगा। सरकार द्वारा घोषित छुट्टी पर चालक-परिचालक ड्यूटी देंगे तो इसके बदले में किसी और दिन अवकाश देना होगा और तीन महीने तक यह अवकाश नहीं दिया गया तो इसके बदले में भी एक दिन का मानदेय विभाग को देना होगा।

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