Nimisha Priya case: सुप्रीम कोर्ट ने यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया (Nimisha Priya case) की याचिका पर सुनवाई की. (Nimisha Priya case news in hindi) कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. निमिषा प्रिया को 2017 में यमन के एक नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, और उनकी फांसी 16 जुलाई को होनी है.
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, केरल की निमिषा प्रिया को हत्या के मामले में यमन में मौत की सजा हुई है. उन्हें 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जानी है. ऐसे में निमिषा प्रिया के वकील ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की थी.
निमिषा प्रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि भारत सरकार कांसुलर एक्सेस के माध्यम से प्रिया के बचाव के लिए बातचीत कर सकती है.वकील ने शरिया कानून के तहत ‘रक्त धन’ वार्ता के विकल्प का उल्लेख किया, जिससे प्रिया की सजा कम हो सकती है. शीर्ष अदालत ने इस मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की….
निमिषा प्रिया पर जुलाई 2017 में अपने व्यवसायिक साझेदार की हत्या का आरोप लगाया गया था. उन्हें 2020 में शरिया कानून के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी. उन्होंने सजा के खिलाफ अपील की थी, लेकिन 2023 में सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इसे खारिज कर दिया. अब उन्हें 16 जुलाई को फांसी दी जानी है.
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