NEET PG Exam Date 2025: सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG परीक्षा को दी मंजूरी, 3 अगस्त को होगी परीक्षा

NEET PG Exam Date 2025: नीट पीजी एग्जाम अब 3 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) की…

NEET PG Exam Date 2025: नीट पीजी एग्जाम अब 3 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) की याचिका को मंजूरी देते हुए NEET-PG 2025 परीक्षा को 15 जून से स्थगित कर 3 अगस्त 2025 को आयोजित करने की अनुमति दे दी है. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि परीक्षा को दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 परीक्षा को 3 अगस्त तक स्थगित करने के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. परीक्षा पहले 15 जून को होनी थी. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने NEET परीक्षा आयोजित करने के लिए समय बढ़ाने के लिए NBE द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया.

पीठ ने कहा कि NBE द्वारा किया गया अनुरोध तकनीकी बाधाओं पर आधारित था. अदालत ने कहा, “NBE द्वारा किया गया अनुरोध कि 3 अगस्त उसके प्रौद्योगिकी भागीदार TCS द्वारा दी गई सबसे प्रारंभिक संभावित तिथि है”

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने कहा, “संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि विस्तार और पुनर्निर्धारण के लिए प्रार्थना सही है.”

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विस्तार अंतिम होगा। “तदनुसार, NEET परीक्षा आयोजित करने के लिए हमारे पिछले आदेशों द्वारा दिया गया समय बढ़ाया जाता है। आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।”

सुनवाई के दौरान NBE ने बताया कि एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त 450 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले 450 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा हो रही थी. NBE के वकील ने कहा कि नए केंद्रों की पहचान, उनकी सुरक्षा, तकनीकी जरूरतों और कर्मचारियों की व्यवस्था में समय लगेगा. उन्होंने बताया कि उनके तकनीकी साझेदार TCS को इन तैयारियों के लिए समय चाहिए.

एनबीई ने इस बात पर भी जोर दिया कि NEET PG एक उच्च-दांव वाली परीक्षा है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए. इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय और सख्त केंद्र पर्यवेक्षण शामिल है.

एकल-शिफ्ट परीक्षा के लिए दबाव यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की याचिका के बाद आया, जिसमें तर्क दिया गया था कि अलग-अलग शिफ्ट में कठिनाई के अलग-अलग स्तर हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी-शिफ्ट प्रारूप में अन्याय के जोखिम को ध्यान में रखते हुए चिंता के साथ सहमति व्यक्त की.

इसके बाद एनबीई ने 3 अगस्त को सबसे व्यवहार्य तिथि के रूप में प्रस्तावित किया, जिसमें परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जो अदालत की अंतिम मंजूरी के अधीन है – जिसे अब मंजूरी दे दी गई है.

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