Kunal Kamra Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एकनाथ शिंदे पर व्यंग्य करने के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को 16 अप्रैल तक संरक्षण प्रदान किया और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया. कामरा शिवसेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे थे.
5 अप्रैल को दायर याचिका में कथित तौर पर संवैधानिक आधार पर एफआईआर को चुनौती दी गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह अनुच्छेद 19 और 21 के तहत कामरा के मौलिक अधिकारों, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है.
कामरा के कानूनी प्रतिनिधियों का तर्क है कि उनके शो ‘नया इंडिया’ का एक व्यंग्यात्मक प्रदर्शन, संरक्षित भाषण का हिस्सा है और उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए.
बता दें कि कुणाल कामरा को 2 अप्रैल को तीसरा समन जारी किया गया, जिसमें उन्हें 5 अप्रैल को पूछताछ के लिए पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया. हालांकि, कुणाल कामरा इन समन का पालन करने में असफल रहे, लिहाजा उन्होंने अपना बयान देने के लिए वीडियो-कॉन्फ़्रेंसिंग विकल्प की गुजारिश की. खार पुलिस ने अभी तक कुणाल कामरा की नई अपील का जवाब नहीं दिया था. मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को कामरा की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 16 अप्रैल तक बढ़ा दी है.
पिछले महीने कुणाल ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में उनके शो के दौरान की गई व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के बाद उन्हें कई धमकियां मिल रही हैं.
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