कैप्टन सरकार ने किया नियमों में संशोधन , समूहों को दी जाएगी प्राथमिकता !

ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज़: राज्य सरकार ने विभिन्न अधिकारियों और नेताओं को उनकी स्थिति के अनुसार सम्मानित करने के लिए केंद्रीय अधिसूचना को संशोधित किया…

ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज़: राज्य सरकार ने विभिन्न अधिकारियों और नेताओं को उनकी स्थिति के अनुसार सम्मानित करने के लिए केंद्रीय अधिसूचना को संशोधित किया है। लंबे समय से मेयर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से शिकायत कर रहे थे कि उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी, जिसके बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री को आदेश के अध्यक्ष पद पर शामिल किया गया है।

समूह को प्राथमिकता दी जाएगी

इसके तहत पंजाब में मेयर का पद अब संबंधित जिले के डीसी (उपायुक्त) से ऊपर होगा। यानी राज्य के कार्यक्रमों और कार्यक्रमों में मेयर को डीसी से ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि पंजाब के मुख्य सचिव करतार अवतार सिंह द्वारा जारी अधिसूचना में पंजाब सरकार के सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के सदस्यचीफ के रजिस्ट्रार, मुख्य वन संरक्षक, सभी विभागों के प्रमुख, नगर निगमों के महापौर, उपायुक्त, डीआईजी, पुलिस आयुक्त शामिल हो गए हैं और एसएसपी को एक समूह में रखा गया है। आदेश के अनुसार इस समूह को प्राथमिकता दी जाएगी।

अन्य क्षेत्रों में ये नियम लागू नहीं होंगे 

अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मेहमानों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रेसीडेंसी के आदेश के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। ज्ञात रहे कि, अधिसूचना में, यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के नियम दूसरे जिले या नगर निगम क्षेत्र में जाने वाले पहले व्यक्ति के आदेश पर लागू नहीं होते हैं। सरकार की अधिसूचना की एक प्रति सभी जिला अधिकारियों को भेजी गई है।

 

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