चंडीगढ़ : पंजाब के बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग संबंधी याचिका पर आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 25 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील एचसी अरोड़ा ने एडीशनल हलफनामा दायर कर कहा कि राणा की कंपनियों ने पिछले दस साल में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 202 करोड़ का लाभ कमाया है।इतना ही नहीं केवल पिछले साल का लाभ 46 करोड़ रुपये है। वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन राणा के अधीन है और बिजली सप्लाई करने वाली एक कंपनी में राणा के परिवार के लोगो के शेयर है।पिछले दिनों उस कंपनी को दिया गया एग्रीमेंट दिसंबर 2027 तक बढ़ा दिया गया।-इसके अलावा उस कंपनी को एडवांस राशि व छूट का लाभ भी दिया जा रहा है।
राणा गुरजीत को मंत्री पद से हटाए जाने पर सुनवाई आज
चंडीगढ़ : पंजाब के बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग संबंधी याचिका पर आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई…
