Bengal News: महिलाएं बार में कर सकेंगी काम, ममता बनर्जी सरकार ने पास किया बिल

Bengal News: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक नया कानून पारित किया है. यह कानून महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देता है. वित्त…

Bengal News: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक नया कानून पारित किया है. यह कानून महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देता है. वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक 2025 पेश किया. यह विधेयक बंगाल आबकारी अधिनियम 1909 में संशोधन करता है.(Women will be able to work in bars, Mamata Banerjee government passed the bill news in hindi)

इस बदलाव का उद्देश्य ‘ऑन’ श्रेणी की शराब की दुकानों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध हटाना है. सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध भेदभावपूर्ण था. लोग ‘ऑफ’ श्रेणी की दुकानों से शराब खरीदते हैं. ‘ऑन’ श्रेणी की दुकानों में बैठकर शराब पी जा सकती है.

विधेयक पर चर्चा का समापन करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस कानून के तहत राज्य सरकार को गुड़ जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण की निगरानी का अधिकार होगा. इससे अवैध शराब बनाने वालों पर नजर रखने में मदद मिलेगी.

उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून बंगाल कृषि आयकर अधिनियम, 1944 में भी संशोधन करेगा. इससे छोटे चाय बागानों को कर में छूट मिलेगी. कोरोना महामारी के बाद इन बागानों को काफी नुकसान हुआ है. सरकार का कहना है कि इस विधेयक का कोई खास आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मौजूदा योजना 2001-02 से चल रही है. अब इसे चलाना मुश्किल हो गया है. पिछली वाम मोर्चा सरकार के दौरान किए गए वादों को पूरा करना विशेष रूप से कठिन है. उन्होंने कहा कि माकपा शासन के दौरान अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भी हमारी सरकार द्वारा दिया जा रहा है. सरकारी खजाने की स्थिति को देखे बिना ही कई प्रोत्साहन योजनाओं का वादा किया गया.

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