Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फिलहाल राहत, जानिए क्या है सारा मामला?

Allahabad HC on Swami Avimukteshwarananda; यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। उन्हें यह राहत यौन उत्पीड़न…

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फिलहाल राहत, जानिए क्या है सारा मामला?

Allahabad HC on Swami Avimukteshwarananda;

यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। उन्हें यह राहत यौन उत्पीड़न मामले में मिली है। अब सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका पोषणीयता पर सवाल उठाए। कहा कि अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं आ सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया।

 केस दर्ज कराने वाला खुद हिस्ट्रीशीटर-

शंकराचार्य के वकील ने कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ पहले 18 जनवरी को अमावस्या के दिन हुई मारपीट की अर्जी दी गई। इस पर केस दर्ज नहीं हुआ तो पॉक्सो वाली अर्जी दाखिल कर दी गई। यह दो अर्जी ही आपस में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। यह मामला साजिश के तहत दर्ज कराया गया है। यह किसी के दबाव की ओर ईशारा कर रहा है। शंकराचार्य पर केस दर्ज कराने वाला खुद हिस्ट्रीशीटर है। उसके ऊपर गौ हत्या, दुष्कर्म, हत्या का केस दर्ज है। वह 25 हजार रुपये का इनामी है।

क्या है मामला?

नाबालिगों के साथ यौन शोषण करने के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है। यह मामला न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में क्रम संख्या 142 पर सूचीबद्ध है।

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