SIR UP: यूपी में SIR की वोटर लिस्ट की पहली रफ सूची जारी, 12.55 करोड़ मतदाता, एक करोड़ मतदाताओं को नोटिस, जानें यूपी में SIR के सारे आंकड़े!

 UP Voter List SIR: यूपी में (विशेष गहन पुनरीक्षण ) SIR UP की पहली रफ सूची जारी हो गई है. अब लोग चुनाव आयोग की…

 UP Voter List SIR:

यूपी में (विशेष गहन पुनरीक्षण ) SIR UP की पहली रफ सूची जारी हो गई है. अब लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं. चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. रफ मतदाता सूची में नाम न होने पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए उनके पास एक महीने यानी 6 फरवरी तक का समय होगा. इन्हीं 30 दिनों में दावे और आपत्तियां ली जाएंगी.

SIR UP, 6 फरवरी तक आपत्तियां दर्ज –

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े साझा करेंगे. सूची में 2.89 करोड़ फर्जी मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियां दर्ज होंगी, जबकि अंतिम सूची 6 मार्च को जारी की जाएगी. दरअसल, चुनाव आयोग मंगलवार को कच्ची मतदाता सूची जारी करेगा. इसमें 12.55 करोड़ मतदाता होंगे. सूची से 2.89 करोड़ नाम सूची से हटाए गए हैं. यह स्थानांतरित, अनुपस्थित व मृत आदि श्रेणी में हैं। सभी जिलों में ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं.

अंतिम मतदाता सूची छह मार्च को-

27 फरवरी तक इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च को किया जाएगा. 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, उनमें 1.26 करोड़ स्थायी रूप से स्थानांतरित, 46 लाख मृत, 23.70 लाख डुप्लीकेट, 83.73 लाख अनुपस्थित व 9.57 लाख अन्य श्रेणी के मतदाता हैं. प्रदेश में 91 प्रतिशत मतदाताओं का 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो गया है. यानी, उनका नाम पक्की मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा.

SIR UP- एक करोड़ मतदाताओं को नोटिस-

एसआईआर में एक करोड़ मतदाताओं की मैपिंग पूरी नहीं हो सकी है. ऐसे मतदाताओं को संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की ओर से नोटिस भेजा जाएगा. नोटिस मिलने के बाद मतदाता को तय समयसीमा में अपनी पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 12 वैध दस्तावेजों की सूची पहले से तय कर रखी है, जिनमें से किसी एक की छायाप्रति हस्ताक्षर के साथ जमा करनी होगी। दस्तावेज सही पाए जाने पर नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा.

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