आर.टी.आई. कमिश्न की तरफ से पी.आई.ओ.-कम-ब्लाक विकास और पंचायत अधिकार अबोहर के ख़िलाफ़ वारंट जारी

चंडीगढ़, 18 फरवरी: पंजाब राज्य सूचना कमिश्न ने एक मामले की सुनवाई दौरान ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी, ब्लाक अबोहर ज़िला फाज़िलका ख़िलाफ़ वारंट जारी…

The Punjab State Information Commission has issued a warrant against PIO-cum- Block Development and Panchayat office

चंडीगढ़, 18 फरवरी: पंजाब राज्य सूचना कमिश्न ने एक मामले की सुनवाई दौरान ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी, ब्लाक अबोहर ज़िला फाज़िलका ख़िलाफ़ वारंट जारी किए है।

इस संबंधित जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना कमिश्न के कमिश्नर हरप्रीत सिंह संधू ने जानकारी देते बताया कि हाकम सिंह सुपुत्र अमर सिंह निवासी गांव रामगढ़ तहसील अबोहर की तरफ से दायर केस नं. 6508 आफ 2023 में अंतरप्रीत सिंह के पी.आई.ओ. कम-ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी, अबोहर ज़िला फाज़िलका 19 मार्च, 2026 को कमिश्न में पेश होने के वारंट जारी किए है।

हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि अंतरप्रीत सिंह अब तक हुई 5 सुनवाईयों के मौके कमिश्न की हिदायतों के बावजूद ग़ैर उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि आयोग की तरफ से अंतरप्रीत सिंह की तनख़्वाह भी अटेच करने संबंधी ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को आदेश जारी कर दिए गए है।

उन्होंने कहा कि अब इस मामले में कमिश्न की तरफ से आर.टी. एक्ट 2005 की धारा 18 (3) (ए) अधीन एस.एस.पी. फाज़िलका को आदेश जारी किया गया है कि वह अंतरप्रीत सिंह के पी.आई.ओ. कम-ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी, अबोहर को इन वारंट की कापी तामील करवाने और केस की आगे वाली तारीख 19 मार्च, 2026 को कमिश्न के समक्ष पेश होने की हिदायत जारी करे।

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