पंजाब सरकार द्वारा विधवा एवं निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के तहत 518.81 करोड़ रुपये जारी; 7 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा लाभ: डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़, 23 अगस्त: कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढांचे के माध्यम से सहारा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री स.…

Reaffirming its commitment to protecting vulnerable women through a robust social security framework

चंडीगढ़, 23 अगस्त: कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढांचे के माध्यम से सहारा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा विधवा एवं निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के माध्यम से राज्य की 7 लाख से अधिक विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सहायता प्रदान की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा, स्त्री एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का पक्का इरादा है कि कोई भी पात्र महिला आर्थिक तंगी के कारण सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा सरकार के समावेशी और जन-केंद्रित कल्याण एजेंडे का अहम हिस्सा है।

योजना के संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, स्त्री एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा विधवा एवं निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जुलाई माह तक 518.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 7 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, जिससे वे अपनी आवश्यक जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ अधिक वित्तीय स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस योजना के प्रभावी संचालन के लिए 1,200.97 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, ताकि हर पात्र विधवा और निराश्रित महिला तक सामाजिक सुरक्षा के लाभ पहुंचाए जा सकें।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा इस योजना के तहत हर पात्र विधवा और निराश्रित महिला को 1,500/- रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो उनकी आर्थिक मजबूती और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक बन रही है।

मंत्री ने कहा कि यह योजना केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं, बल्कि उन महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा है, जो परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य के चले जाने के बाद मुश्किल हालातों का सामना करती हैं। उन्होंने कहा कि यह उपाय महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वास्तविक और टिकाऊ विकास तभी संभव है, जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से सशक्त हों। इसी सोच के तहत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हर पात्र और जरूरतमंद महिला तक पहुंचे।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि यह योजना 58 वर्ष से कम आयु की विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महिलाओं की भलाई और सशक्तीकरण के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा लगातार बढ़ा रही है, ताकि महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और वित्तीय रूप से मजबूत भविष्य प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हर कमजोर और जरूरतमंद वर्ग तक समय पर सहायता पहुंचाकर पंजाब सरकार एक और समावेशी, संवेदनशील और प्रगतिशील पंजाब के निर्माण के लिए प्रयासरत है।

 

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