Punjab Haryana High Court:
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पवित्र स्वरूपों के गायब होने का मामला में आज यानी शनिवार को हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस चार आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि SGPC इस मामले में उनके ख़िलाफ़ पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। अब, सरकार ने राजनीतिक प्रभाव के कारण उनके ख़िलाफ़ नई याचिकाएँ दायर की हैं। इस वजह से, उन्होंने अग्रिम ज़मानत माँगी थी।
ये ज़मानत याचिकाएँ दायर करने वाले आरोपियों में एक बुकबाइंडर और बाकी सहायक शामिल हैं। इन सभी के ख़िलाफ़ 7 दिसंबर को अमृतसर में FIR दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी ज़मानत याचिकाएँ खारिज किए जाने के बाद, उन्होंने अग्रिम ज़मानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की जाँच कर रही SIT ने 9 जनवरी को सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ IPC की धाराएँ 466, 467, 468 और 471 जोड़ीं, जैसा कि पंजाब सरकार ने पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया था।



