Punjab Cabinet Meeting: पंजाब मंत्रालय की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र दो दिनों का होगा. उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र 28 और 29 नवंबर को होगा. उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये जायेंगे और लंबित विधेयकों पर मुहर लगेगी. उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान महाराजा भूपिंदर यूनिवर्सिटी में 9 पदों को मंजूरी दी गई है.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने 28 और 29 नवंबर को 16वीं पंजाब विधानसभा का 5वां सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी. इस संबंध में निर्णय सोमवार को यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. सत्र की शुरुआत 28 नवंबर को दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के साथ होगी और इस दो दिवसीय सत्र का कामकाज जल्द ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा तय किया जाएगा. महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पटियाला में नौ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई.
मंत्रिमंडल ने महाराजा भूपिंदर सिंह खेल विश्वविद्यालय, पटियाला में सीधी भर्ती के माध्यम से तकनीकी कैडर के नौ पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दे दी. इन पदों में असिस्टेंट मैनेजर का एक पद, प्रोग्रामर के दो पद, टेक्निकल असिस्टेंट और क्लर्क-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटर के दो पद होंगे. इस विश्वविद्यालय की स्थापना खेल के क्षेत्र में पाठ्यक्रम, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य में खेल के स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से की गई थी और इन पदों से विश्वविद्यालय के संचालन और छात्रों को उनकी दैनिक गतिविधियों में सुविधा होगी.
कैबिनेट ने पंजाब राज्य में नहरों और जल निकासी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए पंजाब नहर और जल निकासी विधेयक, 2023 को भी मंजूरी दे दी.इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और भूमि मालिकों को सिंचाई के लिए बिना किसी बाधा के नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए नहरों, नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों का रखरखाव, मरम्मत और समय पर सफाई सुनिश्चित करना है. इसके अलावा, विधेयक जल उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण और पानी की अनावश्यक बर्बादी के खिलाफ अन्य नियमित प्रतिबंधों के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करेगा.
पंजाब कैबिनेट ने पंजाब राज्य समाज कल्याण बोर्ड (PSSWB) और इसके मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पांच ICDS को बंद करने का फैसला किया है. सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में ब्लॉक सहित स्टाफ के विलय को भी मंजूरी दी गई। कैदियों की शीघ्र रिहाई के मामले भेजने और रद्द करने की मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने राज्य की जेल में निरुद्ध एक कैदी की आजीवन कारावास की सजा को कम करने के मामले को भेजने की मंजूरी दे दी, जबकि ऐसे चार अन्य मामलों को खारिज कर दिया गया.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इन विशेष छूट/अग्रिम रिहाई मामलों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजा जाएगा. पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की प्रबंधन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई. पंजाब कैबिनेट ने वर्ष 2021-2022 के लिए पंजाब के पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी.
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