No Cell for Transgender: जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग बैरक और पुलिस स्टेशनों में अलग लॉकअप की कमी पर हैरानी जताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को जेलों में उनके लिए अलग शौचालय बनाने के संबंध में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. याचिका दायर करते हुए वकील सनप्रीत सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था और 2020 में इससे संबंधित नियमों को अधिसूचित किया था.
आपको बता दें कि जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग बैरक और पुलिस स्टेशनों में अलग लॉकअप नहीं हैं जो एक बड़ा मुद्दा है. केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2022 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और डीजी जेलों को पत्र लिखकर ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा था. याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेलों में अलग बैरक होनी चाहिए. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने आरटीआई के जरिए पंजाब सरकार से ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी मांगी थी.
जवाब में बताया गया कि पंजाब की किसी भी जेल में उनके लिए अलग से बैरक उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा किसी भी थाने या चौकी में उनके लिए अलग से ताले की व्यवस्था नहीं है. अब हाई कोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए पंजाब सरकार को ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
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