Seat Belt Mandatory: पंजाब में कार या अन्य चार पहिया वाहन में ड्राइवर के बगल या पीछे बैठने वाले लोगों को लेकर बड़े आदेश जारी किए गए हैं. एडीजीपी ट्रैफिक इस संदर्भ में प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को नियम को सख्ती से लागू करने को कहा है ताकि सड़क हादसों के दौरान कार या मोटर व्हीकल में पीछे बैठे यात्रियों की हादसे में जान जाने से बचाई जा सके. यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पंजाब में अब अगर कोई यात्री कार या मोटर वाहन की पिछली सीट पर बैठता है और सीट बेल्ट नहीं बांधता है तो उसका चालान काटा जाएगा. पंजाब पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम में पुराने संशोधन के तहत इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए यह कदम उठाया है.
सड़क हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए अब पंजाब में यह पुराना कानून सख्ती से लागू किया जाएगा. एडीजीपी ट्रैफिक ने राज्य के सभी एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने अधीन तैनात ट्रैफिक एजुकेशन सेल के प्रभारियों को आम जनता और चल रही पीसीआर को सूचित करने के निर्देश दें. अपने क्षेत्र के अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों, चौकियों, अधिकारियों को सूचित करें.
ड्राइवर जब भी गाड़ी चलाएं तो आगे की सीट बेल्ट के साथ-साथ पीछे की सीट बेल्ट पहनने का निर्देश भी दें.यदि कोई गनमैन ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठता है तो वह भी सीट बेल्ट बांधेगा.
इसके अलावा सरकारी वाहन की पिछली सीट पर बैठने वाला कोई भी अधिकारी या आम व्यक्ति भी अपने चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट बांधेगा. यदि कोई व्यक्ति इस कानून का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए.
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