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13 साल पुराने रिश्वत मामले में मोहाली के पूर्व डीएसपी दोषी करार

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Mohali Crime News: एक लाख रुपये रिश्वत लेने के 13 साल पुराने मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने सोमवार को पंजाब पुलिस की पूर्व महिला डीएसपी राका गेरा को दोषी करार दिया. इस मामले में सीबीआई कोर्ट बुधवार को सजा सुनाएगी. सीबीआई ने 2011 में राका गेरा के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. उस वक्त यह मामला चंडीगढ़ सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा था.

सीबीआई के लोक अभियोजक नरिंदर सिंह ने अदालत में बहस के दौरान रक्त गेरा के खिलाफ जांच एजेंसी के पर्याप्त सबूत पेश किए. शिकायतकर्ता के साथ उनकी बातचीत की प्रतिलिपि और फुटेज भी है, जिससे साबित होता है कि उन्होंने रिश्वत मांगी थी. 
राका गेरा को सीबीआई चंडीगढ़ ने सेक्टर-15 स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था. उन पर मुल्लांपुर के एक बिल्डर ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. हालांकि कोर्ट में गवाही के दौरान वह अपने बयान से मुकर गए.

क्या है पूरा मामला ?
मोहाली के मुल्लांपुर निवासी केके मल्होत्रा ​​की शिकायत पर सीबीआई ने 25 जुलाई 2011 को राका गेरा को सेक्टर-15 स्थित एक घर से 1 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. इसके बाद जब सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की तो भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए. तलाशी के दौरान सीबीआई को एके-47 के 67 कारतूस, 32 बोर की एक जर्मन निर्मित रिवॉल्वर और एक डबल बैरल बंदूक बरामद हुई. इसके अलावा 53 बोतल शराब बरामद की गई. 
करीब पांच साल तक इस केस के ट्रायल पर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी. अगस्त 2023 में रोक हटाए जाने के बाद फिर मुकदमा चला.

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