Punjab News : पंजाब सरकार (Punjab government) द्वारा 2022 में 10 लाख 77 हजार राशन कार्ड रद्द कर बहाल करने का मामला हाई कोर्ट (High Court) पहुंच गया है. सरकार द्वारा राशन कार्ड की बहाली के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
पंजाब में 'आप' (AAP) की सरकार बनते ही सबसे पहले साल 2022 में सरकार ने राशन कार्डों की जांच कराई थी. जिसमें 10.77 लाख राशन कार्डों को फर्जी घोषित कर खारिज कर दिया गया. वहीं सरकार ने अब इन रद्द किए गए कार्डों को बिना किसी सत्यापन के बहाल करने का फैसला किया है.
याचिकाकर्ता अनिल कुमार तायल ने हाईकोर्ट(High Court) में जनहित याचिका दाखिल कर बताया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की बात कहते हुए 10.77 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए थे. सरकार की दलील थी कि यह सभी राशन कार्ड फर्जी थे. अब सरकार ने इन सभी को बहाल करने का निर्णय ले लिया है.
हाई कोर्ट को बताया गया कि इन सभी की बहाली से पहले कोई जांच-पड़ताल नहीं हुई. याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है
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