Government Employee News: सरकारी कर्मचारियों को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में अधिक छुट्टियां मिलती हैं. कई सरकारी कर्मचारी भी छुट्टियों को लेकर असमंजस में रहते हैं.सरकार ने अपने कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर कई सवालों पर स्थिति स्पष्ट की है.(Government Employee News)
हल ही में केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए छुट्टी के नियमों और पात्रता पर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए हैं. इसमें आप छुट्टियों से जुड़े नियमों के बारे में जान सकते हैं. आइए जानते हैं छुट्टियों से जुड़े नियमों के बारे में.(Government Employee News)
लगातार पांच साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी
केंद्रीय सिविल सेवा या सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल की अवधि तक किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी.
आमतौर पर, विदेश सेवा के अलावा, छुट्टी पर या बिना छुट्टी के लगातार पांच साल से अधिक समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का मतलब है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है.
पढ़ाई के लिए कितने दिन की छुट्टी
सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी को स्टडी लीव की जरूरत है तो वह पूरे सेवा काल में 24 महीने की छुट्टी ले सकता है. यह अवकाश एकसाथ भी लिया जा सकता है और अलग-अलग भी.
सेंट्रल हेल्थ सर्विस से जुड़े कर्मचारियों को स्टडी लीव के लिए 36 महीने का समय दिया जाता है. पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के लिए भी 36 महीने की लीव ली जा सकती है.
अवकाश नकदीकरण के नियम?
FAQ में कहा गया है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट के लिए पहले अनुमति लेनी होगी. हालांकि, कुछ मामलों में, निर्धारित समय के बाद भी अवकाश नकदीकरण किया जा सकता है.
बच्चों की देखभाल के लिए केवल महिलाओं को ही चाइल्ड केयर लीव मिलती है. ये छुट्टी सिर्फ महिलाओं को मिलती है.
अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या महिला कर्मचारी को उसकी देखभाल के लिए विदेश जाना है तो कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बाद उसे यह छुट्टी दी जा सकती है.
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