Haryana News: चंडीगढ़ प्रदेश के एनसीआर के जिलों में अब 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल के वाहनों को जब्त किया जाएगा. हरियाणा के यातायात महानिरीक्षक ने इस संबंध में एसपी को लिखित में आदेश जारी किए हैं. 27 मार्च को जारी इन आदेशों को अब संबंधित जिलों के एसपी ने लागू करने के लिए थाना प्रभारियों और यातायात स्टाफ को सख्त निर्देश दिए हैं. (action plan of Haryana Police)
बता दें ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होना था, लेकिन सरकार ने पुराने वाहन चालकों को राहत दी थी और मौका दिया था कि वह अपने वाहनों को स्क्रैप करा लें. पिछले एक साल से पुराने वाहनों के खिलाफ पुलिस की ओर से कोई सख्त अभियान नहीं चलाया गया. दिल्ली एनसीआर में इस तरह की गाड़ियों पर पाबंदी है. अब यातायात महानिरीक्षक की ओर से पुराने वाहनों के संबंध में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं
राजमार्गों पर होगी चेकिंग
जीटी रोड पर रोजाना पंजाब, हरियाणा, जम्मू- कश्मीर , उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से 80 हजार के करीब वाहन यहां से गुजरते हैं. आईजी के आदेशों के बाद पानीपत एसपी ने पुलिस की टीमें जीटी रोड पर बाबरपुर, सिवाह व समालखा के पास तैनात रहेंगी. इसके अलावा पानीपत- हरिद्वार, पानीपत- रोहतक व पानीपत- जींद राज्य मार्ग पर भी पुलिस की टीम तैनात रहेंगी.
हरियाणा पुलिस जिले के ऐसे वाहनों के आंकडे जुटा रही है, जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है. सरकार के पास रिपोर्ट पहुंची है कि काफी संख्या में एनसीआर के वाहन चालकों ने एनसीआर से बाहर के जिलों में गाड़ियों का पंजीकरण करा लिया है और वह लगातार एनसीआर के क्षेत्र में गाड़ियां चला रहे हैं. आईजी यातायात कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सख्ती बरती जाएगी.
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