Liquor shops Closed: 3 दिन बंद रहेंगे ठेके; हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

Chandigarh News: चंडीगढ़ में अप्रैल के पहले तीन दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश दिया…

Chandigarh News: चंडीगढ़ में अप्रैल के पहले तीन दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश दिया है। जिसमें 1, 2 और 3 अप्रैल को शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

शहर के शराब कारोबारियों ने शराब दुकानों की नीलामी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शराब की दुकानों के लिए निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर आज 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया तथा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने नए ठेके आवंटित करने के आदेश पर 3 अप्रैल तक रोक लगा दी है. कई आवेदकों ने टेंडर और ठेके के आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि शहर के 97 में से 91 ठेके एक ही समूह को आवंटित किए गए हैं, जिसके कारण शहर के ठेकों पर इस समूह का एकाधिकार हो जाएगा. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक आवंटन आदेश पर रोक लगा दी है.

आपको बता दें कि इन दिनों पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 खत्म होने के साथ ही शराब के ठेकों की मियाद भी खत्म हो रही है. यही कारण है कि सिटी ब्यूटीफुल में शराब की कीमतें गिर गई हैं, जिससे शराब की दुकानों पर शराब खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. लोग एक ही समय में कई पेटी शराब खरीद रहे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च के नजदीक आते ही शहर में शराब के दामों में 30 से 40 फीसदी तक की कमी कर दी गई है. इसीलिए बड़ी संख्या में लोग शराब खरीदने में लगे हुए हैं.

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