GST 2.0: कल से जीएसटी 2.0 लागू! जानिए अपके घर का क्या-क्या समान होगा सस्ता और किसके बढ़ेगें दाम?

GST New Rates 2025: सोमवार यानी कल 22 सितंबर को देश के करोड़ों लोगों को सरकार की तरफ से GST कटौती लागू हो जाएगी. सरकार…

GST New Rates 2025:

सोमवार यानी कल 22 सितंबर को देश के करोड़ों लोगों को सरकार की तरफ से GST कटौती लागू हो जाएगी. सरकार ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के GST स्लैब को खत्म कर दिया है, जिसके बाद सरकार ने कई चीजों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के GST स्लैब में रखा है. इतना ही नहीं काफी सारे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को अब सरकार ने 0 प्रतिशत के GST स्लैब में भी रख दिया है. रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक करीब 375 वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं.

22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST स्लैब में 12 % और 28 % GST स्लैब खत्म कर, 5 % और 18 % GST स्लैब लागू कर दिए हैं. 28 % GST स्लैब में आने वाले कई सामानों पर अब 18 % GST, 12 प्रतिशत GST स्लैब में आने वाले 99 % सामानों पर अब 5 % GST और लग्जरी सामानों पर 40 % GST और पान मसाला, तंबाकू पर भी 40 % GST लागू होगा.

GST Zero Percent Items- कई सामानों पर 0 प्रतिशत GST-

कल से सारी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को सरकारी ने 0 प्रतिशत के GST स्लैब में भी रखा है यानी कई चीजों को सरकार ने GST फ्री कर दिया है. इनमें ये चीजें शामिल हैं. पनीर और छेना, अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर यानी UHT दूध, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, पराठा, कुल्चा या अन्य ब्रेड, व्यक्तिगत स्वास्थ्य या जीवन बीमा, 33 जीवन रक्षक दवाइयां, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, और इरेज़र सस्ते हो जाएंगे.

किन-किन सामानों में 28% से अब 18% GST-

सीमेंट, TV, AC, छोटी कारें और 350cc तक की बाइक पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो जाएगा. ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर भी सस्ते होंगे. GST कटौती का सबसे बड़ा असर ऑटो सेक्टर पर पड़ने वाला है. सरकार ने छोटी कारों और बाइक्स पर लगने वाली 28 प्रतिशत GST को अब 18 प्रतिशत कर दिया है, जिससे कारों और बाइक्स की कीमत में काफी कटौती होने वाली है. इसमें 350 सीसी तक की बाइक्स और 1200 सीसी तक की कारों शामिल है. ऐसे में GST कटौती का असर अधिकतम कारों और बाइक्स की कीमत में पड़ेगा.

इंश्योरेंस और होटल बुकिंग भी सस्ती-

लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% GST हटाकर 0% कर दिया हो जाएगा. उदाहरण: 50 हजार रुपये प्रीमियम पर पहले 59 हजार चुकाने पड़ते थे, अब सिर्फ 50 हजार. 9 हजार की बचत. होटल रूम 1000 से 7500 किराया पर टैक्स 12% से घटकर 5%, 5000 के कमरे पर पहले 600 टैक्स लगता था, अब सिर्फ 250, 350 रुपये की बचत, 100 रुपये तक की सिनेमा टिकट पर GST 12% से घटकर 5%, इकोनॉमी फ्लाइट टिकट पर GST 12% से घटकर 5%, बिजनेस क्लास टिकट पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% किया गया.

फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने सस्ते होंगे?-

स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई की दुकान, फिटनेस सेंटर, योग आदि सौंदर्य और फिटनेस सेवाओं पर GST को इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18 % से घटाकर, बिना कर क्रेडिट के पांच % कर दिया गया है. बालों में लगाने वाले तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स कर दर 12/18 % से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं.

महंगे होंगे तंबाकू, शराब और लग्ज़री सामान-

पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स, सिगरेट, प्रीमियम शराब, एडिशनल शुगर ड्रिंक्स, एयरक्राफ्ट, यॉट, रिवॉल्वर, पिस्टौल, कोयला, 350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिलें, बड़ी पेट्रोल कारें (1200cc/4 मीटर से ज्यादा) और 1500cc डीजल कारों पर भी 40% टैक्स लागू होगा जो पहले 28% था.

GST की कम दरें का फायदा उपभोक्‍ताओं न पंहुचे तो क्या करें-

GST दरें कम होने का फायदा उपभोक्‍ताओं तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने भी कमर कस ली है. 22 सितंबर से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन व आईएनजीआरएएम पोर्टल पर GST से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग श्रेणी बनाई जाएगी. इसमें कार-बाइक, बैंकिंग, टीवी- फ्रीज जैसे वाइट गुड्स, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी व अन्य सभी प्रमुख श्रेणियों को शामिल किया गया है. 22 सितंबर से GST की घटी दरों का लाभ अगर कोई दुकानदार या स्‍टोर नहीं देता है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

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