केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी की सुविधा; जितेंद्र सिंह

New Delhi: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Minister of State Jitendra Singh) ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों से…

New Delhi: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Minister of State Jitendra Singh) ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों से 30 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं. इसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है.

सेवा नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी हर साल 30 दिनों की अर्जित छुट्टी के हकदार हैं, जिसका उपयोग वे व्यक्तिगत कारणों से कर सकते हैं. मंत्री ने कहा कि मौजूदा सेवा नियमों के तहत, सरकारी कर्मचारी वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिए भी छुट्टी ले सकते हैं.

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाशों का संयोजन प्राप्त करने की अनुमति है. इनमें शामिल हैं:

30 दिन का अर्जित अवकाश(Earned Leave)
20 दिन का अर्ध-वेतन अवकाश (Half Pay Leave)
8 दिन का आकस्मिक अवकाश(Casual Leave)
2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश(Restricted Holiday)

मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सभी छुट्टियां व्यक्तिगत कारणों के लिए ली जा सकती हैं, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है. सरकार का उद्देश्य न केवल वर्क-लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देना है बल्कि कर्मचारियों को परिवार और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बनाने का भी है.

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