Blackout in Chandigarh/Mohali: मोहाली और चंडीगढ़ में शाम 7 बजे मार्केट और मॉल बंद करने का आदेश दिया गया है. सात बजे से रेस्टोरेंट समेत सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा जम्मू, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में थोड़ी देर बाद पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्लैकआउट रहेगा.
जिला मजिस्ट्रेट ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा तथा रात्रि के समय मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर नागरिकों के जीवन को भविष्य में किसी भी खतरे से बचाने के लिए जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी खतरे से बचा जा सके.
इसी प्रकार, जिले में पटाखों और लंबी बीम लेजर/डीजे लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, विशेष रूप से शाम के समय, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन लाइटों को पूरी तरह से बंद करना मुश्किल न हो.
इसके अलावा, बाहरी लाइटों, बिलबोर्ड, स्ट्रीट लाइटों आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इनवर्टर, जनरेटर और किसी भी अन्य पावर बैकअप के इस्तेमाल और जिला एसएएस नगर में अचानक ब्लैकआउट (प्रशासन द्वारा पूर्व सूचना के मामले में) की स्थिति में सौर लाइटों के इस्तेमाल पर भी अगले आदेशों तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
इसके अतिरिक्त, मोहाली प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे शाम के समय अपने घरों से बाहर न निकलें, जब तक कि बहुत आवश्यक न हो। यदि कोई सायरन/सिग्नल बजता है तो लोगों को तुरंत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। लोग आमतौर पर प्रकाश का यथासंभव कम उपयोग करते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि ये आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायुसेना, एसपीजी कर्मियों और सक्षम सरकार, प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्तियों सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे और अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं आदि पर भी लागू नहीं होंगे. बीएनएनएस 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश 9 मई, 2025 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे.
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