30 सितंबर के बाद अवैध हो जाएंगे इन बैंकों के चेक, कहीं आपका बैंक भी तो नहीं!

न्यूज डेस्क/लिविंग इंडिया : त्योहार के दिनों में SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) के पांच पूर्व एसोसिएट बैंक के ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता…

न्यूज डेस्क/लिविंग इंडिया : त्योहार के दिनों में SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) के पांच पूर्व एसोसिएट बैंक के ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ग्राहकों के पास इन पांच बैंकों का चेक होगा तो उसे कैश नहीं कराया जा सकेगा। दरअसल, 30 सितंबर के बाद SBI के एसोसिएट बैंकों के चेक और IFS कोड मान्य नहीं होंगे। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको परेशानी से बचना है तो जल्द से जल्द नए चेकबुक के लिए अप्लाई कर दें।

हालांकि, इस बात से उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। SBI के ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम या फिर शाखा में जाकर नए चेकबुक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि एसोसिएट बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का SBI में विलय हो गया है। जिस कारण पुराने चेक मान्य नहीं होंगे। SBI ग्राहकों को नए चेकबुक इश्यू करेगा।

 

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