दिल्ली, 5 अक्टूबर
CJI जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की ध्यान से सुनते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जिसका जवाब एक हफ्ते में देना होगा।कोर्ट ने CEC के खिलाफ कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है।
क्या है आरोप ?
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े 14 फैंसलों को दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बिना सहमति के लिया है। इसके लिए दोनों चुनाव आयुक्तों ने 14 बार आपत्ति भी दर्ज करवाई थी। दोनों चुनाव आयुक्तों ने CEC को अंतरिम रूप से पद से हटाने और उनके कामकाज पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और कामकाज पर रोक लगाने की मांग पर तुरंत कोई आदेश पारित करने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों की खबरों के आधार पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई भी फैंसला बिना सहमति के लिया गया था तो उसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाएगा।
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