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ईएसएमए का उल्लंघन करने पर क्या है जुर्माना ?

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Punjab News:पंजाब में एस्मा लागू हो गया है. यूनियनों के हड़ताल पर जाने के अल्टीमेटम के बाद मुख्यमंत्री ने एस्मा लागू करने का आदेश दिया. ईएसएमए की प्रयोज्यता की भावना ये भी है कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते.

आख़िर एस्मा क्या है?
पंजाब में लागू ईएसएमए का पूरा नाम द ईस्ट पंजाब एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है.यह एक्ट 1947 में बनाया गया था.
यह अधिनियम इसलिए बनाया गया था ताकि कर्मचारियों द्वारा सरकारी काम में बाधा न डाली जा सके.

इस अधिनियम के तहत सरकार किसी भी विभाग या श्रेणी के कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है. इस कानून के अंतर्गत वे विभाग या कर्मचारी आते हैं, जिनका काम सीधे लोगों से जुड़ा होता है. जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, दिन-प्रतिदिन के संचालन, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता और अन्य सभी सेवाएँ जो सीधे लोगों के जीवन से संबंधित हैं.

जब राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रतिनिधि एस्मा लागू करने के संबंध में कोई आदेश जारी करते हैं तो उपरोक्त विभागों के कर्मचारी अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रह सकते.

वे अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं. ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक संबंधित कर्मचारी के पास कोई वैध कारण या सरकारी प्रतिनिधि का आदेश न हो.

एस्मा के तहत सभी विभागों के कर्मचारियों को इस आदेश का पालन करना होगा. कोई भी कर्मचारी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता.

यदि कर्मचारी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उस कर्मचारी को सरकारी नौकरी से निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है.

दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. कोर्ट द्वारा दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

अगर कोई साथी कर्मचारी अनजाने में ऐसे कर्मचारी का साथ देता है तो वह भी इस सजा का हकदार होगा. चाहे वह किसी भी संस्थान या कॉर्पोरेट से संबंधित हो, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या एक और अधिकारी होना चाहिए.

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