High Court issues notice to Punjab Govt: एक खबर पंजाब से आ रही है जहां हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और अन्य बाहरी राज्यों से बिना दस्तावेजों के खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों के संबंध में पंजाब सरकार की जनवरी 2023 की नीति को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. इस बीच याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों न इस पॉलिसी पर रोक लगा दी जाए.
याचिका दाखिल करते हुए रोपड़ निवासी बचितर सिंह ने एडवोकेट मंसूर अली के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उनकी स्टोन क्रशर यूनिट है और बाहरी राज्यों से सस्ती खनन सामग्री आने के कारण वह बंद हो गई है. याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब सरकार 24 जनवरी 2023 को क्रशर सत्यापन पर्ची नीति लेकर आई थी जिसमें प्रावधान किया गया था कि बिना पूरे दस्तावेज के बाहरी राज्यों से खनन सामग्री लाने वाले किसी भी वाहन को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा.
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि इस नीति के तहत पंजाब सरकार दस्तावेजों की जांच किए बिना बाहरी राज्यों से आने वाली खनन सामग्री को केवल 6 रुपये प्रति घन फुट की दर से वैध कर रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बाहरी राज्यों से आने वाली अवैध खनन सामग्री को नजरअंदाज कर रही है.
उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अवैध खनन सामग्री पाए जाने पर उसे लाने वाले वाहनों को जब्त करने और अवैध खनन करने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है, लेकिन सरकार कुछ राशि वसूल कर इसे वैध कर रही है, जो की सही नहीं है.
इस दौरान हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि एनजीटी ने अवैध खनन पर चिंता जताई है और कई दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका सरकार उल्लंघन कर रही है. याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न पॉलिसी पर रोक लगा दी जाए.
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